व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी भी कारण से पुरूष अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरा विवाह करे तो वह व्यभिचार करता है और जो पुरूष उस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है।