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किसी पुरूष की दो पत्नियों में से अप्रिय पत्नी से पहलौठा उत्पन्न हो तो वह अपनी संपत्ति कैसे बांटे?

वह अप्रिय पत्नी के पहलौठे को संपत्ति का दो भाग दे, वही पहिलौठे का अधिकार ठहरे।